विधिक साक्षरता शिविर अंतर्गत आमजन को दी गई बुनियादी कानून की जानकारी

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सूरजपुर गोविन्द नारायण जांगड़े, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में रंजू राउतराय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. विशेष न्यायालय सूरजपुर एवं असलम खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 1 द्वारा ग्राम गिरवरगंज, ग्राम बेलटिकरी, आ.जा.क. शा.कन्या मा.हाई स्कूल नवापारा सूरजपुर व कन्या परिसर सूरजपुर में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर उपस्थित ग्रामीणजन व छात्राओं को कानून के विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी, जो देश के प्रत्येक नागरिक को जानना जरूरी है।
शिविर में विशेष सत्र न्यायाधीश ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से अवगत कराते हुए अपराधों से बचने व अपराधों के प्रति डटकर सामना करने हेतु महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए यह भी बताया, किसी भी अपराध को सहना अपराधी को बढ़ावा देना है। अपराधियों को अपराध करने से रोकना है तो जब भी कोई अपराधी अपराध करित करे तो उसकी शिकायत तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में करें। जिससे अपराधियों को उसके किए की सजा मिल सके। शिविर में महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी विस्तार से बताई। वहीं न्यायाधीश असलम खान ने मोटर यान अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा लोग महीने के 80 से 100 रुपए बचाने के लिए अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस नही कराते हैं, और दस से पंद्रह सौ रूपये के बीच में दस से पंद्रह साल तक के लिए मिलने वाली वैध लायसेंस नही बनवाते है।
जिसका खामियाजा गाड़ी से कोई दुर्घटना होने पर वाहन मालिक को लाखो का क्षतिपूर्ति भरने के साथ अपराधिक मामले का भी सामना करना पड़ता है। आगे उन्होंने मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सेवाएं और विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन व कार्य के संबंध में जानकारी देते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम व शिक्षा जीवन में क्या क्या बदलाव कर सकती है और जीवन में शिक्षा के महत्व पर चर्चा की।

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