नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12 के लिए पार्षद चुनाव 8 जनवरी को* *कानून व्यवस्था बनाए रखने धारा 144 लागू*

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*नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12 के लिए पार्षद चुनाव 8 जनवरी को*
*कानून व्यवस्था बनाए रखने धारा 144 लागू*

*सूरजपुर – न्यूज़29*…… छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरपालिकाओं के उप निर्वाचन दिसम्बर-जनवरी 2022-23 की तिथि घोषित हो चुकी है तथा चुनाव संबंधी तैयारी, प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला सूरजपुर के नगर पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत वार्ड क्र. 12 के पार्षद पद हेतु 08 जनवरी 2023 को मतदान होगा। अतएव जिले के नगर पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत वार्ड क्र. 12 में लोक परिशान्ति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। इस परिपेक्ष्य में मैं सुश्री इफ्फत आरा, जिला मजिस्ट्रेट सूरजपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त उप चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला सूरजपुर अंतर्गत नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्रमांक 12 में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी करती हूँ।
नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12 की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दुक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, तलवार, गुप्ती, खूखरी लाठी आदि तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता व अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा। आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित नहीं करेगा। जिला सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर सूरजपुर जनपद पंचायत प्रेमनगर, नगर पंचायत प्रेमनगर के मुख्यालय क्षेत्रों एवं आस-पास किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस, धरना आदि आयोजित करने के 24 घंटा पूर्व उसकी विधिवत् लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा तथा अनुमति प्राप्त होने के बाद संबंधित राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति आमसभा, जुलूस, धरना आदि का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्रमांक 12 के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी तरह के राजनैतिक प्रयोजनों हेतु करेगा। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से किसी प्रकार के नारेबाजी या प्रचार प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। यद्यपि निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के पूर्व नगर पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत वार्ड क्र. 12 के आम नागरिकों को सुना जाना आवश्यक है, किन्तु परिस्थितियों एवं समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। उन व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियो, अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा। जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।

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