नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12 में रात्रि 10 बजे से प्रातः* *6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध* *वार्ड क्रमांक 12 में कोलाहल अधिनियम लागू*

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*नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12 में रात्रि 10 बजे से प्रातः* *6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध*
*वार्ड क्रमांक 12 में कोलाहल अधिनियम लागू*

*सूरजपुर – न्यूज़29*…… छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा आदेश के माध्यम से जिला सूरजपुर अंतर्गत नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12 के पार्षद पद के निर्वाचन की भी समय अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया है। अतएव घोषित चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक कानून व्यवस्था एवं चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन समुचित तरीके से किये जाने बावत् छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण तथा नियमन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन जिला सूरजपुर अंतर्गत नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्रमांक 12 में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर व डीजे) का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित किया जाता है- जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री इफ्फत आरा ने 19 दिसम्बर 2022 को आदेश जारी कर उक्त निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिए जिला सूरजपुर के नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12 को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी से 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में या अन्य तरीके से नहीं करेगा। उपर्युक्त प्रयोजन के लिये जिले में पदस्थ संबंधित रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को स्वीकृति लिये जाने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान अथवा किसी भी अन्य स्थितियों के लिए स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी अन्य प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग उक्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाए जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, वृद्धाश्रम, पोस्ट ऑफिस आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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