निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने जिला दण्डाधिकारी ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

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*निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने जिला दण्डाधिकारी ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

*सूरजपुर -न्यूज़39*…… छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा आदेश 12 दिसम्बर 2022 के माध्यम से जिला सूरजपुर अंतर्गत सरपंच एवं पचों के रिक्त पदों के पूर्ति के लिए उप निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यकम) जारी किया गया है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। शांतिपूर्ण चुनाव हेतु शस्त्र लायसेंसधारियों के कर चुनाव अवधि के दौरान जमा कराया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं सुश्री इफ्फत आरा जिला मजिस्ट्रेट सूरजपुर इस तथ्य से संतुष्ट हूँ कि सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत बरौल एवं जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत उचडीह के वार्ड क्र. 9, 11, 14 ग्राम पंचायत पार्वतीपुर के वार्ड क्र. 7, ग्राम पंचायत कमलपुर के वार्ड क्र. 2 ग्राम पंचायत रूनियाडीह वार्ड क्र. 6 एवं 7, ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर के वार्ड क्र. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 एवं 20 जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत केनापारा के वार्ड क्र. 1, 4, 6, 8 ग्राम पंचायत बरौल के वार्ड क्र. 8, ग्राम पंचायत चौनपुर के वार्ड 04., जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत लेडुवा के वार्ड क्र. 3 एवं 4, ग्राम पंचायत रामेश्वरम के वार्ड के वार्ड क्र. 3, ग्राम पंचायत पोड़ी के वार्ड क्र. 8, ग्राम पंचायत पस्ता के वार्ड क्र. 15 जनपद पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्रम्हपुर के वार्ड क्र. 8 एवं 9, जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोन्दा के वार्ड क्र. 4 एवं 6 एवं जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत महुली के 1 एवं 11 में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति व आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए सूरजपुर जिले के उपरोक्तानुसार क्षेत्र जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है, के सीमा क्षेत्र में शस्त्र लायसेंसधारियों से शस्त्र जमा करवा लेना आवश्यक है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय आतक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूरजपुर जिले के उपरोक्तानुसार क्षेत्रों जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है. के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों को आदेशित करती हूॅं कि अपने- अपने अस्त्र-शस्त्र निकटतम पुलिस थाना में तत्काल जमा करायें। यह आदेश उपरोक्तानुसार क्षेत्रों जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है, में निवासरत सभी शस्त्र लायसंसधारियों तथा बाहर के जिले से आये शस्त्र लायरों राधारियों पर भी लागू होगा। सभी शस्त्र लायसेंसधारी आचार संहिता समाप्त होने के उपसत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से उपरोक्तानुसार क्षेत्री जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है, अतर्गत समस्त शासकीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य सम्पादन हेतु प्रदायित शस्त्र, मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय सस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ तथा उक्त क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानी शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु चौनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला स्तरीय गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट सूरजपुर के लायरोंश शाखा में दिया जा सकेगा। उल्लेखित के सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना, संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। आज दिनांक से जिले में उक्त निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति (त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022-23) तक सूरजपुर जिले के उपरोक्त उल्लेखित ग्राम पंचायत, वार्डाे के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र संबंधित क्षेत्र के थाने में जगा रहेंगे। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों को इन्द्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वाले को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों का समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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