माइक्रो ऑब्जर्वर का जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण का हुआ सम्पन्न

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सूरजपुर – न्यूज़29…. विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन में प्रशिक्षण नोडल अधिकारी व जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम के मार्गदर्शन में आज माइक्रो आब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षण तीन पाली में जिला पंचायत के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ।
जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा माइक्रो आब्जर्वर को निर्देशित कर बताया गया कि आप सभी सामान्य प्रेक्षक प्रतिनिधि के रूप में रहकर मतदान दिवस के दिन मतदान प्रक्रिया का सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण करते हुए अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रेक्षक को सौंपेगे।
चूंकि मतदान दिवस के दिन यह संभव नहीं हो पाता है, सामान्य प्रेक्षक सभी मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण कर सकें।
ऐसी स्थिति में सामान्य प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में आपकी नियुक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने हेतु की गई है।
जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पी.सी. सोनी द्वारा माइक्रो आब्जर्वर कौन है, किस दिवस कार्य करना है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है इसके बारे में जानकारी दी गई। उनका दायित्व क्या होगा।
उन्हें कौन-कौन से कार्य करना है इस पर विस्तार पूर्वक बताया गया। माइक्रो आब्जर्वर, सामान्य प्रेक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे।
उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी किया जायेगा और जिला निर्वाचन की व्यवस्था के अंतर्गत मतदान केंद्र में पहुंचाया जायेगा।
माइक्रो आब्जर्वर को वास्तविक मतदान के 90 मिनट पूर्व मतदान केंद्र में संचालित होने वाली मॉक पोल प्रक्रिया का अवलोकन करना है, वे यह भी देखें कि मॉक पोल के पश्चात उसके डाटा को क्लीयर बटन दबाकर हटाया गया और व्ही. व्ही पेट के ड्रॉप बॉक्स के पेपर स्लीपों को निकालकर काले रंग के लिफाफे में सील्ड किया गया।
माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदाता के पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज, मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि आदि की जानकारी दी गई।
माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान दल के दायित्वों पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के कर्तव्य एवं पोलिंग-डे के दिन पोलिंग प्रोसेस की समस्त जानकारी दी गयी। माइक्रो ऑब्जर्वर को ई.व्ही.एम. एवं व्ही.व्ही. पैट की जानकारी बताते हुए इनका संयोजन एवं की जाने वाली समस्त सीलिंग प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
विशेष परिस्थिति में ए.एस.डी. वोटर्स, टेंडर वोट, चैलेंज वोट, पोस्टल बैलेट से वोटिंग एवं ई.डी.सी. से वोटिंग के संबंध में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही बतायी गई। माइक्रो आब्जर्वर द्वारा निरीक्षण में भरे जाने वाले प्रपत्र अनुलग्नक-1 के सभी 18 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक बताते हुए भरने की प्रक्रिया बताई गई।
इस बैठक में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एस.पी. निषाद एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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