अनुपस्थित मतदाता (80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ व दिव्यांग मतदाता) का होम वोटिंग के माध्यम से मतदान कराने वाले मतदान दलों को प्रशिक्षण

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सूरजपुर विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में अनुपस्थित मतदाता (80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता और दिव्यांग मतदाता) को होम वोटिंग के माध्यम से मतदान कराने वाले मतदान दलों का प्रशिक्षण शा.पं. रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पी.सी सोनी द्वारा अनुपस्थित मतदाता को किस प्रकार मतदान कराया जाना की विस्तृत जानकारी मतदान दल को दिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं को डाक मतपत्र माध्यम से मतदाता के घर में जाकर मतदान कराया जायेगा। मतदान कराने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रवार पात्र 80 वर्ष से ऊपर आयु के मतदाता एवं पात्र दिव्यांग मतदाताओं की सूची अनुलग्न 1 में तैयार की गई रहेगी जिसे मतदाता सूची कहते हैं इन चिन्हित अनुपस्थित मतदाताओं को मतदान कराने हेतु मतदान टीम का गठन किया जायेगा। जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर वीडीयोग्राफर और सुरक्षाकर्मी रहेंगे। इन्हें रूट तय कर चार्ट के अनुसार अनुपस्थित मतदाताओं के घर मतदान हेतु भेजा जायेगा। मतदाताओं को मतदान हेतु भ्रमण की जानकारी एस.एम.एस. बी.एल.ओ. के माध्यम से पूर्व में ही दी जायेगी। मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री – अनुलग्नक 2 में रजिस्टर, जिसे मतदान के दौरान मतदान दल द्वारा भरा जाना है, अनुपस्थित मतदाताओं की सूची अनुलग्नक 1, निर्वाचक की घोषणा प्रारूप 13 क, मतपत्र को रखने के लिए छोटा लिफाफा, बाहरी बड़ा मतपत्र जिसमें पर्ण एवं प्रतिपर्ण को फोल्डिंग टेबल, बोटिंग कम्पर्टमेंट, मतपेटी दी जायेगी मतदान दल को निर्धारित दिनांक को वाहन के माध्यम से संबंधित रूट चार्ट अनुसार अनुपस्थित मतदाताओं के घरों में भेजा जायेगा। मतदान दल, मतदाता के घर जाकर मतदाता को अपने आने का यह उद्देश्य बतायेगा कि अनुपस्थित (60 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक मतदाता या दिव्यांग मतदाता) को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने हेतु आने का उद्देश्य बतायेगा। मतदान दल घर के एक कोने में फोल्डिंग टेबल लगाकर वोटिंग कम्पार्टमेंट लगायेगा।
मतदान दल द्वारा अनुलग्नक 2 मे मतदाता का नाम, मतदाता सूची का सरल क्र., पहचान प्रस्तुत करने के दस्तावेज, मतदान की तारीख लिखकर मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा अब मतपत्र के प्रतिपर्ण पर भाग संख्या एवं सरल क्र. अंकित कर मतपत्र के पर्ण को मतदाता को देगा । वह सुनिश्चित करेंगा कि मतदाता अपने पसंद के अनुसार अभ्यर्थी के खाने में राइट का चिन्ह लगाकर मतांकन कर उसे छोटी लिफाफे में डालकर लिफाफे का मुंह बंद कर देगा। निर्वाचन का घोषणा प्रारूप 13 क को मतदान अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इस प्रकार मतपत्र का छोटा लिफाफा और निर्वाचक का घोषणा को बड़े लिफाफे में रखकर उसका मुंह बंद कर मतपेटी में मतदाता द्वारा डाल दिया जायेगा। सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफर द्वारा विडियोग्राफी की जायेगी। माइक्रो आर्ब्जवर यह देखेगा कि आयोग के निर्देशानुसार मतांकन का कार्य हुआ है और मतदान की गोपनीयता रखी जा रही है। डाक मतपत्र के माध्यम से होम वोटिंग की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर
के द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को दी जायेगी। जिससे वे अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकें। मतदान समाप्ति उपरांत मतदान दल मतपेटी एवं अन्य सामग्री को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देगा।
इस प्रशिक्षण का निरीक्षण प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूरजपुर के द्वारा किया गया और उनके द्वारा मतदान दलों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को बताया गया।

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