अंधे कत्ल का खुलासा करने में सूरजपुर पुलिस को मिली सफलता। लूट की मोबाईल से आरोपी ने फिरौती की रकम मांगी थी। बालक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना प्रतापपुर, अप.क्र. 48/24 धारा 363, 364(क), 302, 201, 120(बी) भादसं:-

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गिरफ्तार आरोपी:-(1) शुभम सोनी उर्फ गोलू पिता कमलेश सोनी उम्र 26 वर्ष (2) विशाल ताम्रकार पिता राजेन्द्र ताम्रकार उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्र. 04 प्रतापपुर, थाना प्रतापपुर

सूरजपुर। थाना प्रतापपुर में वार्ड क्रमांक 04 प्रतापपुर निवासी प्रार्थी अशोक कुमार कष्यप पिता स्व. विश्वनाथ कश्यप द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.01.2024 के शाम करीब 4.00 बजे इसका 10 वर्षीय नाबालिक बालक खेलने के लिये जा रहा हूं कहकर घर से निकला था जो शाम करीब 5.00 बजे तक घर वापस नहीं आया तो बालक की पतासाजी आस-पडोस एंव रिश्तेदारी में किये पता नहीं चला है, शंका है कि बालक को कोई अज्ञाात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर अपने साथ ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट गुम इंसान क्रमांक 06/24 एवं अपराध क्रमांक 48/24 धारा 363 भादसं0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पतासाजी में लिया गया। मामले की सूचना पर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग (भा.पु.से.) ने प्रकरण की लगातार माॅनिटरिंग कर जरूरी मार्गदर्शन कर निर्देश दिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) ने अपहृत नाबालिक बालक एवं अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु एएसपी शोभराज अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर गंभीरतापूर्वक विवेचना करते हुए बालक एवं आरोपी की पतासाजी के लिए लगाया। गठित टीम द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा था जो पतासाजी दौरान प्रार्थी के मोबाईल नम्बर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर बालक को अपने कब्जे में होना बताते हुए फिरौती की मांग किया। जिसके काॅल का वाईस रिकार्डिंग प्रार्थी के पेश करने पर जप्त किया गया है। बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के घर में फिरौती के संबंध में धमकी भरा एक चिट्ठी दिनांक 14-15 फरवरी 2024 के दरमियानी रात एवं एक चिट्ठी व फिरौती के काॅल करने में इस्तेमाल किया गया आई टेल कम्पनी का की-पैड मोबाईल छोड़ने से प्रार्थी के पेश करने पर दोनों चिट्ठी एवं मोबाईल को जप्त किया गया। प्रकरण में अपहृत बालक व अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु हर संभव प्रयास किये जाने के दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि अपहृत बालक के पड़ोसी शुभम सोनी उर्फ गोलू एवं विशाल ताम्रकर की गतिविधि घटना दिनांक से ही संदिग्ध है, दोनों के मोबाईल नम्बरों के सीडीआर का अवलोकन किया जाकर दोनों संदेहियों को तलब कर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जो दोनों के द्वारा बताया गया उनके द्वारा फिरौती के लिए दिनांक 29.01.2024 को नाबालिक बालक का प्रतापपुर काॅलेज रोड पुल के पास से अपहरण कर मोटर सायकल से ग्राम करसी प्रेममारा जंगल ले गये जहां रात होने पर अपहृत बालक के द्वारा घर ले जाने का जिद करने से विशाल ताम्रकर डण्डा से बालक के सिर में मारा जिससे बालक की मौके पर मृत्यु हो गई, फंसने के डर से दोनों बालक के शव को प्रेममारा जंगल करसी में पत्थर खोह पर अपने मोटर सायकल से पेट्रोल निकाल कर जलाकर घर वापस आ गये। शव को जलाने के दो दिन बाद विशाल ताम्रकर बुलेट मोटर सायकल से पुनः प्रेममारा जंगल जाकर मृतक बालक के जले हुए हड्डियों के टुकड़ों को जंगल घटना स्थल के पास ही अलग-अलग जगह फेंक दिया। दिनांक 08.02.2024 को शुभम सोनी उर्फ गोलू अम्बिकापुर जाकर लटोरी रोड से एक व्यक्ति का मोबाईल लूटकर ले गया और उसी लूट के मोबाईल से प्रार्थी अशोक कश्यप के मोबाईल नम्बर पर फिरौती के लिए काॅल करने लगा तथा शुभम सोनी फिरौती के लिए धमकी भरा चिट्ठी लिखकर प्रार्थी के घर फेंकने लगा, दोनों संदेहियों का गवाहों के समक्ष पृथक-पृथक मेमोरण्डम कथन लेख कर दोनों आरोपियों को पुलिस टीम, गवाहों एवं परिजनों के साथ ग्राम करसी प्रेममारा जंगल पत्थल खोह पहूंचकर आरोपियों के निशानदेही पर जंगल का बारीकी से सर्च कराया गया जो मृतक के कपड़ों का जला अवशेष, प्लास्टिक बोतल का अवशेष, 1 जोड़ी चप्पल, मृतक के खोपड़ी एवं शरीर के अन्य भागों के हड्डियों के जले अवशेष बरामद हुआ। मौके पर सर्च पंचनामा तैयार कर चप्पल कोे मृतक के परिजन पिता अशोक कश्यप को दिखाकर चप्पल को पहचान करने से विधिवत् पहचान पंचनामा बाद बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर देहाती मर्ग इन्टीमेशन चाक कर शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव का पी.एम. कराया गया।
आरोपी विशाल ताम्रकर के निशानदेही पर मृतक का एक जोड़ी चप्पल, घटना में प्रयुक्त डण्डा, जले हुए कपड़े के अवशेष, प्लास्टिक का पानी बोतल के अवशेष, राख, बजाज सीटी 100 मोटर सायकल क्रमांक सीजी 15 डीजे 5130 एवं विवो कम्पनी का मोबाईल जप्त किया गया है एवं आरोपी शुभम सोनी उर्फ गोलू से उसका स्वभाविक लेख, वाईस सैम्पल एवं उसका रियल-मी कम्पनी का मोबाईल जप्त किया गया है, प्रकरण में धारा 364(क), 302, 201, 120(बी) भादसं. जोड़ी गई है। आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
आईजी सरगुजा रेंज के द्वारा साईबर थाना अम्बिकापुर सरगुजा के साइबर टीम से एसआई प्रसाद सिन्हा, विवेक खलखो, आरक्षक कुन्दन शर्मा, अंशुल शर्मा को मामले में जल्द तकनीकी सहयोग के लिए भेजा था साथ ही जिले के साईबर टीम के एएसआई राकेश यादव, आरक्षक रोशन सिंह व युवराज यादव का भी विशेष सहयोग रहा।
उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल, एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर पूरी कार्यवाही में मार्गदर्शन दिया गया साथ ही कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, थाना प्रभारी चंदौरा प्रमोद पाण्डेय, चैकी प्रभारी लटोरी सुनील सिंह, चैकी प्रभारी खड़गवां योगेन्द्र जायसवाल, चैकी प्रभारी चेन्द्रा संतोष सिंह, एएसआई हरिशंकर तिवारी, प्रधान आरक्षक रजनीश त्रिपाठी, मनोज केरकेट्टा, रामाधीन श्यामले, भुपेन्द्र पोर्ते, विनोद परीडा, आनंद प्रकाश एक्का, विशाल मिश्रा, संजय यादव, महिला प्रधान आरक्षक सरिता टोप्पो, आरक्षक अखिलेश पाण्डेय, इन्द्रजीत सिंह, राजेश तिवारी, अवधेश कुशवाहा, अरविन्द पाण्डेय, पुष्पेन्द्र राजवाड़े, नन्दकिशोर राजवाड़े, शोभनाथ कुशवाहा, भीमेश आर्मो, निशांत टोप्पो, विरेन्द्र कुजूर, अपील चैधरी, निरंजन एक्का, अभिमन्यू पैकरा, विनोद प्रताप सिंह व मनोज राय सक्रिय रहे।

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